नर्सरी दाखिले पर दिल्ली HC से केजरीवाल सरकार को झटका
दिल्ली हाईकोर्ट ने नर्सरी दाखिले को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के नेबरहुड पॉलिसी पर स्टे लगा दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने नर्सरी दाखिले को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के नेबरहुड पॉलिसी पर स्टे लगा दिया है। साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार का नोटिफिकेशन पैरंट्स से उनके अपनी पसंद के स्कूल में बच्चे का दाखिला कराने का अधिकार छीन रहा था, इसलिए इस नोटिफिकेशन पर रोक लगाई जाती है।
हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के नेबरहुड क्राइटेरिया को अतार्किक भी बताया। सरकार की नेबरहुड पॉलिसी के तहत सबसे पहले किसी प्राइवेट स्कूल में उन बच्चों को ऐडमिशन दिया जाना था जो एक किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। अगर इसके बाद भी सीट खाली रह जाए तो स्कूल के 3 किलोमीटर के अंदर रहने वाले बच्चों को दाखिला दिया जा सकता था। फिर भी सीट बचे तो 6 किलोमीटर के अंदर तक रहने वाले बच्चों को मौका मिल सकता था। हाई कोर्ट के इस फैसले से प्राइवेट स्कूलों को राहत मिली है।
हाई कोर्ट ने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर सरकार प्राइवेट स्कूलों के साथ मनमानी नहीं कर सकती है। हाई कोर्ट के इस फैसले से इस साल नर्सरी एडमिशन को लेकर रास्ता साफ हो गया है। सरकार के नोटिफिकेशन के बाद पैदा हुआ संशय खत्म हो गया है और अभिभावकों और स्कूलों के लिए ये बड़ी राहत है। अब मामले की अगली सुनाई 21 मार्च को होगी।